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1 ए.पी.एल. योजना |
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लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ए.पी. एल.योजना में खाद्यान्न के प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। यह कार्य प्रदेश के 50 जिलों में 186 प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से संपादित किया जा रहा है। सामान्यत: योजनान्तर्गत खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम से कार्पोरेशन के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से परिवहन किया जाकर प्रदेश में संचालित राज्य/ केन्द्रीय/ विपणन संघ के गोदामों में संग्रहित कराया जाता है जहां से लीड सहकारी संस्थाएं एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानदान खाद्यान्न का उठाव कार्य करते है ।
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2 मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना
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मध्यप्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश में अप्रैल 08 से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. हितग्राहियों को अत्यंत रियायती दर रूपये 3.00 प्रति किलो के मान से गेहूं एवं रूपये 4.50 प्रति किलो के मान से चावल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है । योजनान्तर्गत बी.पी.एल.हितग्राहियों को प्रति राशन कार्ड गेहूं,चावल को मिलाकर 20 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदाय कराने की व्यवस्था निर्धारित की गई है ।वर्ष 2008-2009 में कार्पोरेशन के द्वारा प्रदेश में 13.32 लाख मे टन गेहूं का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया है। विपणन संघ के द्वारा 2.40लारव मे टन गेहूं का समर्थन मूल्य उपार्जन किया गया था,जिसे सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा अपने आधिपत्य में लिया गया है । इस प्रकार दोनों संस्थाओं के द्वारा उपार्जित गेहूं 15.72 लाख मे टन में से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. योजना में वितरण कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है ।
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3 अंत्योदय अन्न योजना
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गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अति गरीब उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड रूपये 2/- प्रति किलो की दर से गेहूं एवं रूपये 3/- प्रति किलोग्राम के मान से चावल के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। इस योजना के तहत प्रति राशनकार्ड पर 35 किलाग्राम खाद्यान्न प्रदाय कया जाता है । अंत्योदय अन्न योजना के तहत वर्ष 2008-09 में विकेन्द्रीकृत योजनान्तर्गत समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं में से वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है ।
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| 4 शक्कर |
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भारत सरकार के द्वारा निर्धारित आवंटन के अनुरूप राज्य शासन के निर्देशानुसार महाराष्ट्र स्थित शक्कर मिलों से शक्कर बुलवाई जाकर वितरण केन्द्रों में शक्कर का भण्डारण किया जाता है । प्रदाय केन्द्रों से निर्धारित दर पर लीड व लिंक समितियों को कार्पोरेशन की एक्स गोदाम दर पर शक्कर प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है । हितग्राहियों को उपभोक्ता दर रूपये 13.50 प्रति किलो की दर से शक्कर वितरित की जाती है ।
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5 मध्यान्ह भोजन योजना
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प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्रों को दोपहर के भोजन के रूप में गरम भोजन प्रदाय की व्यवस्था शासन द्वारा सुनिश्चित कराई जा रही है । स्कूल छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न प्रदाय किय जाता है । वर्ष भर में प्रदत्त आवंटन का 1/10 भाग प्रतिमाह के मान से प्रदाय किया जाता है । इस योजना के तहत् सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव किया जाकर प्रदाय केन्द्रों तक पहुंचाया जाता है जहां से लीड सहकारी संस्थाएं उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न परिवहन कर पहुंचाती है । उचित मूल्य दुकानों से पालक शिक्षक संघ के द्वारा खाद्यान्न का उठाव किया जाता है । योजनान्तर्गत कार्य के संपादन एवं परिवहन मार्जिन्स की राशि के क्लेम के लिए सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है । और जानने के लिए आगे पढ़े
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